कानपुर: कानपुर में मेघदूत होटल के मालिक के घर के एक भाग में कब्जा करने के मामले में जेल गए प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पाण्डेय (Former Press Club General Secretary Kushagra Pandey) को शनिवार को आखिरकार जमानत मिल गई।
जिला जज कोर्ट में हुई सुनवाई में मेघदूत होटल के मालिक ने कोर्ट में समझौता नामा पेश कर दिया। जिसके बाद कुशाग्र को जमानत मिल गई।
बीती 25 नवम्बर को कोतवाली पुलिस ने मेघदूत होटल के मालिक अशोक कुमार मल्होत्रा की तहरीर पर कुशाग्र पाण्डेय समेत 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी दिन शाम को पुलिस ने कुशाग्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पाण्डेय को शनिवार को ज़मानत मिल गई। यह मामला मेघदूत होटल के मालिक अशोक कुमार मल्होत्रा के घर के एक हिस्से पर कथित कब्जे से जुड़ा हुआ है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
- शिकायत और गिरफ्तारी:
25 नवंबर को कोतवाली पुलिस ने अशोक कुमार मल्होत्रा की शिकायत पर कुशाग्र पाण्डेय समेत 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें घर के एक हिस्से पर कब्जा करने का आरोप था। उसी दिन पुलिस ने कुशाग्र पाण्डेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। - जमानत की प्रक्रिया:
जिला जज की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई, जहां अशोक मल्होत्रा ने समझौता पत्र (Compromise Agreement) पेश किया। इस समझौते में विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का जिक्र था, जिसके आधार पर कुशाग्र को जमानत दी गई। - पृष्ठभूमि:
मेघदूत होटल के मालिक ने पुलिस में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि कुशाग्र पाण्डेय और उनके सहयोगियों ने उनके निजी घर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
फैसले के असर:
इस मामले का समझौते के ज़रिए समाधान करना कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दिखाता है कि विवादित मामलों को कोर्ट के बाहर भी सुलझाया जा सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष सहमत हों।
–पुलिन त्रिपाठी